विधानसभा में सूचना सस्ती, RTI फीस अब 500 की जगह 300 रुपए

रायपुर, ब्यूरो। छत्तीसगढ़ विधानसभा में अब सूचना सस्ती हो गई है। विधानसभा ने आरटीआई शुल्क घटा दिया है। अब विधानसभा से जुड़ी सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए आरटीआई में सिर्फ 300 रुपए देना होगा। इससे पहले विधानसभा ने आरटीआई लगाने पर 500 रुपए फीस कर दी थी। इसका आरटीआई कार्यकर्ताओं और संगठनों ने जोरदार विरोध किया था। यही कारण है कि चार साल बाद विधानसभा ने आरटीआई शुल्क में 200 रुपए की कटौती कर दी है।

विधानसभा के प्रमुख सचिव देवेंद्र वर्मा के अनुसार छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय सूचना का अधिकार नियम में संशोधन किया गया है। इसमें अब 300 रुपए में आरटीआई में जानकारी दी जाएगी। आरटीआई कार्यकर्ताओं के मुताबिक सूचना अधिकार कानून के तहत आवेदन शुल्क या अपील या फोटो कॉपी शुल्क कितना होगा, यह तय करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है।

ऐसे में राज्य सरकार अपनी मर्जी से यह शुल्क तय कर सकती है। यही कारण है कि विभिन्न राज्यों में सूचना शुल्क/अपील शुल्क का प्रारूप अलग-अलग है। बताया जा रहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों ने इस अधिकार के तहत अपने यहां अलग-अलग शुल्क नियमावली बनाई है और उसमें स्पष्ट किया गया है कि आवेदन करने और सूचना से संबंधित फोटोकॉपी लेने के लिए कितना शुल्क लिया जाएगा।

धारा 7 की उपधारा 3 में लोक सूचना अधिकारी की जिम्मेदारी का विवरण है कि वह सरकार द्वारा तय किए गए शुल्क के आधार पर गणना करते हुए आवेदक को बताएगा कि उसे अमुक सूचना पाने के लिए कितना शुल्क देना होगा।

सरकारी दफ्तरों में दस रुपए में मिलती है सूचना

छत्तीसगढ़ के सरकारी दफ्तरों में दस रुपए में सूचना का अधिकार में आवेदन किया जा सकता है। इसी तरह दस्तावेजों की फोटोकॉपी के लिए कहीं 2 रुपए तो कहीं 5 रुपए लिए जाते हैं। आरटीआई एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सिंह ठाकुर ने कहा कि देश में आरटीआई के लिए दस रुपए फीस लगती है। विधानसभा में सूचना के लिए 300 रुपए भी फीस ज्यादा है, इसे दस रुपए करना चाहिए।

 

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