जयपुर। राजस्थान में पाठ्यक्रम बदलाव का विवाद खत्म नहीं हो रहा है। अब सामने आया है कि पाठ्यक्रम बदलते समय कक्षा आठ की पुस्तक से सूचना के अधिकार (आरटीआई) से संबंधित पाठ भी हटा दिया गया है। स्वयंसेवी संगठनों ने इस बारे में मुख्य सचिव को पत्र लिख कर आपत्ति दर्ज कराई है।
राजस्थान में 2005 में सूचना का अधिकार कानून लागू हुआ था। देश में ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य था। कक्षा आठ की पुस्तक में इस कानून के बारे में एक पाठ था। इसमें बताया गया था कि कैसे आरटीआई का आंदोलन चालू हुआ और कितने संघर्ष के बाद यह कानून लागू हो पाया।
इस आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले संगठन मजदूर किसान शक्ति संगठन से जुड़े निखिल डे तथा अन्य की ओर से मुख्य सचिव को भेजे पत्र में कहा गया है कि एक तरफ विश्व के प्रमुख विश्वविद्यालयों में राजस्थान में आरटीआई के इस्तेमाल को केस स्टडी में पढाया जा रहा है और दूसरी ओर सरकार इसे पाठ्यक्रम से हटा रही है।
यह कानून राज्य के लिए गर्व का विषय है। संगठन ने मांग की है कि इस बदलाव को रद्द किया जाए और संशोधित किताें जारी कर आरटीआई कानून के बारे में लोगों को विस्तार से जानकारी दी जाए।