नई दिल्ली. सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) संबंधी नियमों को आसान कर दिया है। विदेशी कंपनियां घरेलू बीमा कंपनियों में 49 फीसद हिस्सेदारी बिना पूर्व अनुमति के खरीद सकेंगी। अभी ऑटोमेटिक रूट से 26 फीसद एफडीआई की अनुमति थी।
49 फीसद तक एफडीआई के लिए विदेशी कंपनी को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआइपीबी) से अनुमति लेनी होती थी। एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार किसी भारतीय बीमा कंपनी की चुकता पूंजी में से 49 फीसद तक हिस्सेदारी लेने के लिए विदेशी निवेश प्रस्तावों को ऑटोमेटिक रूट से अनुमति होगी। हालांकि भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आइआरडीए) की पुष्टि आवश्यक होगी।