कोलेजियम प्रणाली में सुधार पर फैसला बुधवार को

नई दिल्ली। कोलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता लाने पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बुधवार को सुना सकती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायधीशों की नियुक्ति के लिए 1993 में न्यायधीशों की कोलेजियम प्रणाली का गठन किया गया था।

हाल ही में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार के राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) अधिनियम को खारिज कर दिया और 99वें संविधान संशोधन को निरस्त कर दिया। इस फैसले के बाद कोलेजियम प्रणाली की समीक्षा की जा रही है।

कोलेजियम प्रणाली में सुधार पर विभिन्न वकीलों, बार संगठनों और संघों के सुझाव सुनने के बाद जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने 19 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस पीठ में जस्टिस जे चेलामेश्वर, एमबी लोकुर, कुरियन जोसफ और एके गोयल भी शामिल हैं। एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए पीठ ने न्यायिक नियुक्तियों की कोलेजियम प्रणाली में सुधार की इच्छा रखने वालों से भी सुझाव मांगे थे।

 

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