रायपुर। राज्य सरकार ने तृतीय लिंग समुदाय (थर्ड जेंडर) के लिए शहरी क्षेत्रों में दुकानों के आवंटन के लिए दो प्रतिशत आरक्षण की स्वीकृति प्रदान कर दी है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश में बताया गया है कि सर्वोधा न्यायालय द्वारा वर्ष 2012 के एक रिट पिटिशन (सिविल) में भारत सरकार एवं अन्य के संबंध में 15 अप्रैल 2014 को आदेश पारित किया गया था।
इस आदेश के परिपालन में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी। समिति की अनुशंसाओं के आधार पर राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (अचल संपत्ति का अंतरण) नियम और छत्ताीसगढ़ नगर पालिका (अचल संपत्ति अंतरण) नियम के आरक्षण रोस्टर में तृतीय लिंग समुदाय के लिए दुकानों के आवंटन में दो प्रतिशत आरक्षण की स्वीकृति प्रदान की है। तृतीय लिंग समुदाय के व्यक्तियों के उत्थान के लिए यह निर्णय लिया गया है।