मद्रास हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश में तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया है कि सूखाग्रस्त किसानों का कर्ज़ माफ कर दिया जाए. निर्देश में अदालत ने यह भी कहा है कि सरकार बैंकों और सहकारी बैंकों के कर्ज़ वसूलने पर भी रोक लगाए.
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस एस. नागामुथू और एमवी मुरलीधरन की पीठ ने मंगलवार को सभी किसानों का कर्ज माफ़ करने का निर्देश दिया, चाहे उनके पास कितनी भी ज़मीन हो. अदालत के आदेश से पूर्व राज्य सरकार ने पांच एकड़ तक या उससे कम ज़मीन वाले किसानों का कर्ज़ माफ करने का ऐलान किया था.
राज्य सरकार के मुख्य सचिव ने महाअधिवक्ता को लिखे अपने पत्र में कहा है, हम राज्य की आर्थिक हालात को जानते हैं. सरकार पर पहले से ही 5780 करोड़ रुपये का बोझ है और इसके बाद सरकार पर 1980 करोड़ रुपये का भार और बढ़ जाएगा.
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