किसानों को कम मुआवजा देने पर शासन को नोटिस

बिलासपुर। नईदुनिया न्यूज

किसानों को जमीन का कम मुआवजा देने खिलाफ पेश याचिका पर हाईकोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

राज्य शासन ने बालोद जिला में बांध निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण किया है। इस पर जल संसाधन विभाग ने 2 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा तय किया है। इसके खिलाफ किसान शैलेंद्र देशमुख ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें कहा गया कि नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम में किसानों की बंजर भूमि का 6 लाख, असिंचित भूमि का 8 लाख और सिंचित भूमि का मुआवजा प्रति एकड़ 10 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। इसके विपरीत बंजर, असिंचित, सिंचित जमीन का मुआवजा एक समान दिया जा रहा है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद राज्य शासन, जल संसाधन विभाग सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *