SC ने जजों की नियुक्ति और तबादले के मामले पर केंद्र सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को जजों की नियुक्ति और तबादले के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने अटॉर्नी जनरल को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादले के लिए कॉलेजियम के निर्णयों के अनुपालन की जानकारी देने का आदेश दिया।

एक पीआईएल पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 8 महीने पहले कॉलेजियम ने जजों के नाम तय कर दिए थे, फिर भी नियुक्तियां और तबादले नहीं किए गए। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से ये भी पूछा कि जजों की नियुक्तियां क्यों रुकी हुई हैं और किस जगह रुकी हुई हैं। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को चार हफ्ते के भीतर जवाब देने का आदेश दिया है।

बता दें, जजों की नियुक्ति की स्थापित प्रक्रिया के तहत हाई कोर्ट की ओर से मिले नामों पर इंटेलीजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के पास भेजा जाता है। नामों पर सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम का फैसला पुन: केंद्र के पास भेजा जाएगा। सरकार कोलेजियम को फैसलों पर पुनर्विचार के लिए भी कह सकती है। नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक देश के 24 हाई कोर्ट में 470 जजों की कमी है।

 

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