नई दिल्ली। दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने हिदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड पर 27 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी को जुर्माने की यह रकम दो माह के भीतर कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जमा करानी है। आयोग ने यह आदेश कंपनी की ओर से नई दिल्ली जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए दिया है।
पेश मामले में बेगमपुर निवासी प्रमोद गुप्ता ने मार्च 2007 में कंपनी का सर्फ एक्सल डिटरजेंट खरीदा था। गुप्ता के अनुसार डिटरजेंट में पांच लाख रुपये नकद इनाम का कूपन निकला। कंपनी से बातचीत करने के बाद 28 मार्च, 2007 को उन्होंने यह कूपन कंपनी के मुंबई स्थित कार्यालय में जमा कराया।
इसके बाद गुप्ता के पास कंपनी द्वारा लिखित जवाब आया कि कूपन फर्जी है। कंपनी को कूपन वापसी का कानूनी नोटिस भेजने के बाद अगस्त 2007 में गुप्ता ने नई दिल्ली जिला उपभोक्ता फोरम में कंपनी के खिलाफ शिकायत की। फरवरी 2012 में फोरम ने कंपनी को नौ प्रतिशत ब्याज के साथ पांच लाख रुपये व जुर्माने के रूप में पचास हजार रुपये गुप्ता को देने का आदेश दिया। इस आदेश को ही कंपनी ने आयोग में चुनौती दी थी।