एनजीटी ने कहा, यह शुल्क एमसीडी वसूलेगी जो दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी को दिया जाएगा। इस रकम का इस्तेमाल सफाई कार्यों के लिए होगा। एनजीटी ने कहा कि दिल्ली के विभिन्न प्रवेश द्वारों से आने वाले वाहन, खासकर डीजल वाहन राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण हैं। टोल टैक्स कम होने के कारण हजारों भारी वाहन वैकल्पिक मार्ग के बजाय यहां से होकर गुजरते हैं। ऐसे में इन वाहनों से शुल्क वसूल कर नुकसान की भरपाई करें। जस्टिस स्वतंतर कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुप्रीम कोर्ट में महिला अधिवक्ता संघ की ओर से एडवोकेट भक्ति परसीजा और ममता की कार्रवाई संबंधी मांग पर यह आदेश दिया।
पीठ ने कहा कि पानीपत की ओर से आने वाले जिन वाहनों की मंजिल दिल्ली नहीं है,उन्हें एनएच-71ए और एनएच-71 की ओर मोड़ दिया जाए। अगर वाहन वैकल्पिक मार्ग नहीं चुनते तो उन्हें दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाए। इस मामले में अगली सुनवाई 29 अक्तूबर को होगी।