पटना: राज्य सरकार ने निम्न व मध्यम आय वर्ग के लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए अब बाजार दर पर जमीन खरीदने का फैसला किया है. इसके लिए भूमि बैंक की स्थापना की जायेगी और यह बैंक जरूरत के हिसाब से आवासीय भूखंडों के लिए सरकार को जमीन उपलब्ध करायेगा. राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को नगर विकास एवं आवास विभाग के इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी.
मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 41 फैसले लिये हैं, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री को पांच वर्षो के लिए देय सभी सुविधाओं के साथ दो आप्त सचिव, दो निजी सहायक, दो निम्नवर्गीय लिपिक के अलावा चार आदेशपाल रखने की सुविधा दी गयी है. विस्तार के बाद मंत्रिमंडल की हुई पहली बैठक के बाद कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्र ने बताया कि निम्न व मध्यम आय वर्ग के लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए अब किसानों व अन्य लोगों की जमीन अधिगृहीत नहीं की जायेगी. आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार एक भूमि बैंक का गठन करेगी. यह बैंक किसानों व अन्य लोगों की जमीन बाजार दर पर खरीदेगी और इस पर आवासों का निर्माण किया जायेगा. आवासों का निर्माण विभिन्न एजेंसियों से करायी जायेगी.
मेहरोत्र ने बताया कि बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री को मिलनेवाली सुविधा में भी बढ़ोतरी की गयी है. अब पूर्व मुख्यमंत्री को पटना में सरकारी आवास, बुलेट प्रूफ वाहन और सुरक्षा के अलावा दो आप्त सचिव, दो निजी सहायक, दो निम्नवर्गीय लिपिक और चार आदेशपाल भी उपलब्ध कराये जायेंगे. उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने बिहार सेवा संहिता के नियम-220 संशोधन करते हुए अब केंद्र सरकार के तर्ज पर राज्य की महिला कर्मियों को भी कुल 135 दिनों का प्रसव अवकाश देने का निर्णय किया है. यह वैसी महिला कर्मियों के संबंध में लागू होगा, जो पहले ही प्रसव अवकाश पर जा चुकी हों और उनका प्रसव अवकाश समाप्त नहीं हुआ है. एक और महत्वपूर्ण फैसले में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना को ग्रामीण विकास विभाग के अधीन कर दिया गया है. पहले इसका संचालन बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन समिति करती थी, जो जो वित्त विभाग के अधीन थी.
कैबिनेट ने दी 41 एजेंडों को मंजूरी
पूर्व मुख्यमंत्री को पांच वर्षो के लिए मिलेंगे दो-दो आप्त सचिव, निजी सहायक व लिपिक
महिला कर्मियों को केंद्र के तर्ज पर 135 दिनों का प्रसव अवकाश
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