‘मेदांता द मेडिसिटी’ और ‘आर्टीमिस’ अस्पताल की ऑर्गन ट्रांसप्लांट कमेटी
अंग प्रत्यारोपण से जुड़ी सूचनाएं देने के लिए आरटीआई एक्ट 2005 के अधीन
बाध्य होंगी। हरियाणा राज्य सूचना आयुक्त की डबल बेंच ने उन्हें लोक
प्राधिकरण की श्रेणी में रख दिया है। दोनों अस्पतालों को चार सप्ताह के
भीतर सूचना अधिकारी नियुक्त करने के लिए कहा गया है।
बीते 11 अप्रैल को हरियाणा राज्य सूचना आयुक्त उर्वशी गुलाटी और योगेंद्र
पाल गुप्ता की डबल बेंच ने यह निर्णय सुनाया। आरटीआई कार्यकर्ता हरींद्र
ढींगरा ने 3 अगस्त 2013 को मेदांता और आर्टीमिस से ऑर्गन ट्रांसप्लांट से
जुड़ी जानकारी मांगी थी। मगर दोनों अस्पतालों ने यह कहते हुए मना कर दिया
कि कमेटी आरटीआई के दायरे में नहीं आती है। ढींगरा ने 11 सितंबर 2013 को
अपनी शिकायत दर्ज की थी।