अदालत ने पुलिस से बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों में विशेष कानून लगाने को कहा

नई दिल्ली। अदालत ने एक नाबालिग लड़की से बार…बार सामूहिक बलात्कार करने
के दो दोषियों को जेल भेजते हुए दिल्ली पुलिस प्रमुख से यह सुनिश्चित करने
को कहा है कि बच्चों से यौन अपराध करने वालों के खिलाफ अब से हाल में लागू
किये गये विशेष कानून के तहत मामला दर्ज किया जाए ।


अदालत ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने के
लिये ऐसे अपराधियों के खिलाफ हाल ही में लागू कानून के तहत कार्रवाई करने
को कहा है ।
यह कानून 18 साल से कम उम्र के बच्चों के खिलाफ यौन अपराध, उत्पीड़न और अश्लीलता जैसे अपराधों को रोकने पर केंद्रित है ।


अदालत ने अपने आदेश में जोर दिया कि ऐसे मामलों में पुलिस को इस विशेष कानून के प्रावधानों के तहत जांच करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है ।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लाउ ने कहा कि इसके मद्देनजर इस फैसले की
एक प्रति पुलिस आयुक्त को भेजने का निर्देश दिया जाता है, ताकि इस संबंध
में उचित कार्रवाई की जा सके ।


अदालत ने कहा कि यह आवश्यक है कि 18 साल
से कम उम्र के बच्चों के साथ यौन अपराध करने वालों रिपीट के साथ यौन अपराध
करने वालों के खिलाफ इस नए कानून के तहत मामला दर्ज किया जाए ।

न्यायाधीश ने यह टिप्पणी 17 वर्षीय एक लड़की से बार…बार सामूहिक बलात्कार
किए जाने के मामले में 27 वर्षीय विक्रम सिंह को उम्रकैद तथा 31 वर्षीय
तेजिंदर सिंह को 10 साल कैद की सजा सुनाते हुए की । (भाषा)

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