21 दिसंबर को छत्तीसगढ़ ने खाद्य सुरक्षा कानून पारित किया। यह क़ानून राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक से बेहतर है, जो एक साल से अधिक समय से संसद में पड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा कानून के अनुसार, राज्य के 90% लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सस्ता राशन मिलेगा। इनमे से अधिकतर लोग प्राथमिक या अन्त्योदय श्रेणी में होंगे और 35 किलो अनाज व 2 किलो दाल या चना (5 रूपए/किलो के दर से) प्रति महीना प्रति परिवार के हकदार होंगे। इस कानून के तहत छः वर्ष से कम उम्र व विद्यालय जाने वाले बच्चे, गर्भवती व धात्री महिलाएं, व अति गरीब लोग पौष्टिक भोजन या सूखा राशन के पात्र होंगे। इसके तथ्यों को जानने के लिए यहां क्लिक करें
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