आजम खां रविवार को सपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी योजना है कि पांच साल के अंदर पूरे प्रदेश में एक भी व्यक्ति बेघर ना हो। इन दोनों योजनाओं के लिए 50 फीसदी धन केंद्र सरकार उपलब्ध कराएगी। इन दोनों योजनाओं में एक कमरा, बरामदा और किचन सहित अन्य सुविधाएं होंगी।
शहरी विकास मंत्री के मुताबिक कांशीराम आवास योजना के आवंटन में पूरे प्रदेश में अनियमितता बरती गई। इसकी जांच होगी। जिन्होंने दूसरे हथकंडे अपनाकर मकान हासिल किया है, उनसे मकान खाली कराया जाएगा। इन मकानों में जो लोग किराये पर रह रहे हैं, वे आवास के लिए पात्र नहीं है। इन आवासों में सिर्फ पात्र लोग ही रह सकते हैं। जिन लोगों ने मकान किराये पर दे रखा है या फिर गलत आवंटन कराया है, उनसे मकान भी खाली कराए जाएंगे और उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज होगा। आवंटन में खेल करने वाले अधिकारियों की भूमिका भी जांच होगी। अगर वे दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।
वक्फ संपत्ति को लेकर बनेगा कड़ा कानून
राज्यशहरी विकास मंत्री आजम खां ने कहा वक्फ संपत्ति को लेकर राज्य सरकार जल्द ही कड़ा कानून लाएगी। इस कानून के तहत वक्फ की जो जमीन ट्रांसफर की गई है, उसे अवैध घोषित किया जाएगा और जमीन फिर से वक्फ को मिलेगी। उन्होंने बताया कि रामपुर शिया औकाफ के पूर्व मुतवल्ली नवेद मियां ने पूरे जिले भर में वक्फ की संपत्ति गलत तरीके बेची है। स्टांप पर लिखकर वायदा किया है। इसकी कॉपी शिया वक्फ बोर्ड के पास मौजूद है।
उन्होंने कहा कि नवेद मियां कह रहे हैं उनको मुतवल्ली के पद से हटाए जाने की जानकारी नहीं है, लेकिन एडीएम जिनको शिया औकाफ के मुतवल्ली का प्रभार सौंपा गया है, के पास इसकी जानकारी है। आजम ने कहा है कि हुसैनी सराय को लेकर अदालत ने जो स्टे दिया है उसे शिया वक्फ बोर्ड कोर्ट में चैलेंज करेगा।