नयी दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा के छह जिलों में महात्मा गांधी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के कार्यान्वयन के लिए दी
गई केंद्रीय राशि के उपयोग में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच कराने के
आदेश दिए हैं.
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस एच कापडिया, न्यायमूर्ति के एस
राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की एक पीठ ने आज सीबीआई को
मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए दी गई केंद्रीय राशि के उपयोग में कथित
अनियमितताओं की जांच करने के आदेश दिए. पीठ ने याचिकाकर्ता द्वारा मुहैया
कराई गई सर्वे रिपोर्टों, सीएजी की रिपोर्ट और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास
संस्थान (एनआईआरडी) की रिपोर्ट के आधार पर यह जांच करने के आदेश दिए हैं.
मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए उड़ीसा को दी गई केंद्रीय राशि के उपयोग में
कथित अनियमितताओं का पता कालाहांडी, मयूरभंज, रायगढ, भवानीपटनम, कोरापुट
और मलकानगिरी जिलों में चला है.