जोधपुर.
उम्मेद अस्पताल में पिछले दिनों हुई प्रसूताओं की मौत के मामले में जोधपुर
शहर के डीसीपी हरिप्रसाद शर्मा मंगलवार को हाईकोर्ट में पेश हुए और
रिपोर्ट पेश की। मामले की पिछली सुनवाई पर पुलिस की ओर से रिपोर्ट पेश करने
के लिए पांच दिन का समय मांगा गया था।
मंगलवार को रिपोर्ट पर बहस पूरी नहीं हो पाई, इसलिए बुधवार को सुनवाई जारी
रहेगी। गौरतलब है कि न्यायाधीश संगीत लोढ़ा ने इंदौर की फार्मा कंपनी
पेरेंटरल सर्जिकल्स के प्रॉडक्शन मैनेजर संजय शाह की ओर से पेश जमानत अर्जी
की सुनवाई के तहत डीसीपी को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने
के आदेश दिए थे। अदालत में डीसीपी शर्मा ने अतिरिक्त महाधिवक्ता आनंद
पुरोहित के माध्यम से रिपोर्ट पेश की।
पुरोहित ने अदालत में कहा कि कोलकाता से आई रिपोर्ट के अनुसार यह तय है कि
आईवी फ्ल्यूड संक्रमित था। प्रार्थी आरोपी शाह की ओर से उनके अधिवक्ता
विनीत माथुर ने कहा कि अब तक सभी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और शाह आगे भी जांच
में पूरी तरह सहयोग देने को तैयार हैं। अत: उनको जमानत प्रदान की जाए। इस
पर न्यायाधीश ने सुनवाई बुधवार को जारी रखने के आदेश दिए। अदालत में पुलिस
उप अधीक्षक भगवानाराम, सीआई ढगलाराम चौधरी सहित राजकीय अधिवक्ता अनिल जोशी व
प्रद्युम्नसिंह भी मौजूद थे।
उम्मेद अस्पताल में पिछले दिनों हुई प्रसूताओं की मौत के मामले में जोधपुर
शहर के डीसीपी हरिप्रसाद शर्मा मंगलवार को हाईकोर्ट में पेश हुए और
रिपोर्ट पेश की। मामले की पिछली सुनवाई पर पुलिस की ओर से रिपोर्ट पेश करने
के लिए पांच दिन का समय मांगा गया था।
मंगलवार को रिपोर्ट पर बहस पूरी नहीं हो पाई, इसलिए बुधवार को सुनवाई जारी
रहेगी। गौरतलब है कि न्यायाधीश संगीत लोढ़ा ने इंदौर की फार्मा कंपनी
पेरेंटरल सर्जिकल्स के प्रॉडक्शन मैनेजर संजय शाह की ओर से पेश जमानत अर्जी
की सुनवाई के तहत डीसीपी को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने
के आदेश दिए थे। अदालत में डीसीपी शर्मा ने अतिरिक्त महाधिवक्ता आनंद
पुरोहित के माध्यम से रिपोर्ट पेश की।
पुरोहित ने अदालत में कहा कि कोलकाता से आई रिपोर्ट के अनुसार यह तय है कि
आईवी फ्ल्यूड संक्रमित था। प्रार्थी आरोपी शाह की ओर से उनके अधिवक्ता
विनीत माथुर ने कहा कि अब तक सभी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और शाह आगे भी जांच
में पूरी तरह सहयोग देने को तैयार हैं। अत: उनको जमानत प्रदान की जाए। इस
पर न्यायाधीश ने सुनवाई बुधवार को जारी रखने के आदेश दिए। अदालत में पुलिस
उप अधीक्षक भगवानाराम, सीआई ढगलाराम चौधरी सहित राजकीय अधिवक्ता अनिल जोशी व
प्रद्युम्नसिंह भी मौजूद थे।