जयपुर, जागरण संवाद केंद्र। राजस्थान में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण
रोजगार गारंटी योजना के सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को पटरी पर लाने की
योजना बनाई जा रही है। इसके तहत स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग केवल प्रशिक्षण
तक ही लिया जाएगा।ं अंकेक्षण ग्राम सभा के लिए तीस दिन पहले घोषणा करने को
पाबंद किया गया है। अंकेक्षण में खानापूर्ति कर शिकायत रहित ग्राम पंचायत
बताने की कोशिश करने वालों पर रोक लगाने के लिए यह प्रावधान किया गया है कि
शून्य शिकायत दर्ज होना बताया तो उस अंकेक्षण को संदेहास्पद माना जाएगा।
इन हालातों से बचने के लिए अंकेक्षण के दौरान आई शिकायतों को रिकॉर्ड में
शामिल करने को कहा गया है। ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव की ओर से
कलक्टरों को परिपत्र भेजकर छमाही सामाजिक अंकेक्षण की तैयारी शुरू करने एवं
अंकेक्षण दलों को प्रशिक्षण के लिए स्थानीय स्वयंसेवी संगठन चिह्नित करने
को कहा गया है। इस दौरान पिछले अंकेक्षण से 30 सितंबर 20 तक का रिकॉर्ड
खंगाला जाएगा। परिपत्र में कहा गया है कि सभी जगह अंकेक्षण समिति सदस्य
सुनिश्चित कर उन्हें स्वयंसेवी संगठन के जरिए प्रशिक्षण दिलाया जाए।
अंकेक्षण में जिला प्रमुख, पंचायत समिति सदस्य एवं अन्य जन प्रतिनिधियों को
शामिल करने के लिए भी निर्देश दिए हैं।
रोजगार गारंटी योजना के सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को पटरी पर लाने की
योजना बनाई जा रही है। इसके तहत स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग केवल प्रशिक्षण
तक ही लिया जाएगा।ं अंकेक्षण ग्राम सभा के लिए तीस दिन पहले घोषणा करने को
पाबंद किया गया है। अंकेक्षण में खानापूर्ति कर शिकायत रहित ग्राम पंचायत
बताने की कोशिश करने वालों पर रोक लगाने के लिए यह प्रावधान किया गया है कि
शून्य शिकायत दर्ज होना बताया तो उस अंकेक्षण को संदेहास्पद माना जाएगा।
इन हालातों से बचने के लिए अंकेक्षण के दौरान आई शिकायतों को रिकॉर्ड में
शामिल करने को कहा गया है। ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव की ओर से
कलक्टरों को परिपत्र भेजकर छमाही सामाजिक अंकेक्षण की तैयारी शुरू करने एवं
अंकेक्षण दलों को प्रशिक्षण के लिए स्थानीय स्वयंसेवी संगठन चिह्नित करने
को कहा गया है। इस दौरान पिछले अंकेक्षण से 30 सितंबर 20 तक का रिकॉर्ड
खंगाला जाएगा। परिपत्र में कहा गया है कि सभी जगह अंकेक्षण समिति सदस्य
सुनिश्चित कर उन्हें स्वयंसेवी संगठन के जरिए प्रशिक्षण दिलाया जाए।
अंकेक्षण में जिला प्रमुख, पंचायत समिति सदस्य एवं अन्य जन प्रतिनिधियों को
शामिल करने के लिए भी निर्देश दिए हैं।