डायन करार देकर महिलाओं पर अत्याचार झारखंड का क्रूर अभिशाप है। दो दशक
में 1,240 महिलाएं मार डाली गई, जबकि हजारों प्रताड़ित की गई। प्रताड़ना का
स्तर भी ऐसा-वैसा नहीं। कहीं कोई महिला निर्वस्त्र की गई, तो कहीं सिर
मुंड़वा सात गांव घुमाया गया। कई का जीते जी श्राद्ध करा दिया गया, कई गांव
से निकाल दी गई, कई की इज्जत लूटी गई तो कुछ को जबरन मल-मूत्र पिलाया गया।
डायन प्रताड़ना की ये कुछ ऐसी बानगियां हैं, जो किसी तरह पुलिस तक पहुंचीं।
डायन प्रथा उन्मूलन की दिशा में काम कर रही गैर सरकारी संस्थाओं का आकलन
है कि लोक-लाज, व्यक्तिगत मजबूरी, पारिवारिक दबाव अथवा अन्य कारणों से 70
फीसदी मामले सामने नहीं आ पाते हैं। अंधविश्वास का आलम यह कि किसी के
टोकने से कोई अनहोनी हो गई, कोई बच्चा बीमार पड़ा, गंभीर रोग की चपेट में
आकर कोई असमय काल के गाल में समा गया तो पास-पड़ोस की कोई महिला डायन करार
कर दी गई।
कहां-कितनी जान गई
गैर सरकारी संस्था ‘आशा’ की अध्यक्ष पूनम टोप्पो के मुताबिक 1991 से
मार्च 2006 के बीच चाईबासा में 117, गुमला में 100, लोहरदगा में 127, पलामू
में 60, जमशेदपुर में 18, धनबाद में 06, बोकारो में 12, गढ़वा में 17,
चतरा में 10, हजारीबाग में 36, गिरिडीह में 15, कोडरमा में 15, दुमका में
11, देवघर में 16, सरायकेला में 34, सिमडेगा में 35, साहेबगंज में 14 और
गोड्डा में 11 महिलाएं मार डाली गई। मार्च 2006 से सितंबर 2007 तक 115
महिलाएं डायन करार देकर मार डाली गई। इसी तरह 2008 में 43, 2009 में 31,
जबकि 2010 में जून तक 19 महिलाएं मार डाली गई।
महिला अत्याचार और दंड का प्रावधान
अत्याचार जमानत सजा (न्यू.)
दहेज मृत्यु अजमानतीय 07 वर्ष
आत्महत्या का ” 10 वर्ष
दुष्प्रेरण
अपहरण ” 07 वर्ष
बलात्कार ” 07 वर्ष
बहु विवाह जमानतीय 07 वर्ष
लड़की आयात अजमानतीय 10 वर्ष
दूसरी शादी ” 10 वर्ष
स्त्री के प्रति क्रूरता ” 03वर्ष
संपत्ति हड़पना ” 03 वर्ष
जेल में दुराचार ” 05 वर्ष
अस्पताल में दुराचार ” 05 वर्ष
डायन प्रतिषेध विधेयक-1999
वर्ष 1999 से लागू इसविधेयक के अनुसार किसी महिला को सिर्फ डायन करार
देने पर संबंधित व्यक्ति को जहां तीन माह की सजा हो सकती है, वहीं उसे
1,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ सकता है। किसी महिला को डायन करार दे उसका
शारीरिक या मानसिक शोषण करने वाले व्यक्ति को छह माह की कैद अथवा 2,000
रुपए जुर्माना देना होगा। डायन का दुष्प्रचार करने अथवा इस कार्य के लिए
लोगों को उकसाने वाले व्यक्ति के लिए तीन महीने के सश्रम कारावास व 1,000
रुपए जुर्माने का प्रावधान है।