कलेक्टर दे सकेंगे राज्य भंडारण निगम को 25 फीसदी रियायती दर पर भूमि

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में अनाज भंडारण क्षमता बढ़ाने के
लिए जिला कलेक्टर को राज्य भंडारण निगम को 25 फीसदी रियायती दर पर भूमि
उपलब्ध कराने का अधिकार दे दिया है।

आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन
सिंह ने राज्य में अनाज भण्डारण क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से एक
महत्वपूर्ण निर्णय लेकर सभी जिला कलेक्टरों को यह अधिकार दे दिया है कि वे
राज्य भण्डारण निगम से शासकीय भूमि आवंटन का प्रस्ताव मिलने पर निगम को 25
प्रतिशत छूट पर तत्काल जमीन आवंटित कर दें।

अधिकारियों ने बताया कि भण्डार गृह निगम को शासकीय भूमि 75 प्रतिशत दर
पर उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके लिए फाईल मंत्रालय भेजने की भी जरूरत नहीं
होगी।

उन्होंने बताया कि गोदाम निर्माण के लिए भूमि पर लगने वाले लीज रेन्ट
में 50 प्रतिशत की विशेष रियायत भी राज्य भण्डार गृह निगम को प्रदेश सरकार
द्वारा दी गई है।

राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रमुख
सचिव विवेक ढांड ने बताया कि इस महत्वपूर्ण फैसले से छत्तीसगढ़ राज्य
भण्डार गृह निगम के गोदामों की क्षमता पांच लाख मीट्रिक टन से बढ़कर बहुत
जल्द आठ लाख टन तक पहुंच जाएगी। राज्य में अनाज भण्डार क्षमता बढ़ाने के
लिए मुख्यमंत्री ने 68 नए गोदामों के निर्माण प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *