रेड्डी बंधुओं को मिली खनन की अनुमति

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट
ने कर्नाटक के रेड्डी बंधुओं करूणाकर रेड्डी और जनार्दन रेड्डी को एक बड़ी
राहत दी है। कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में खनन की इजाजत प्रदान कर
दी है। कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा है कि रेड्डी बंधु कनार्टक की सीमा
से 150 किलोमीटर तक खनन कर सकते हैं। खनन केवल गैर विवादित क्षेत्र में ही
होगा। विवादित क्षेत्र में किसी प्रकार का खनन नहीं होगा।

मुख्य
न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने साफ शब्दों में
कहा है कि विवादित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का खनन नहीं किया जाएगा।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अंतिम फैसला भारतीय सर्वेक्षण विभाग की
रिपोर्ट मिलने के बाद ही लिया जाएगा।

क्या है पूरा मामला

अपने
राजनीतिक रसूख़ के दम पर कर्नाटक की येदुरप्पा सरकार को हिलाकर रखने वाले
मंत्री गाली जनार्दन रेड्डी की ओबलापुरम माइनिंग कंपनी (ओएमसी) पर आरोप है
कि उसने पट्टे से अधिक क्षेत्र में खनन किया और दूसरी कंपनियों को आवंटित
जगहों पर भी क़ब्ज़ा कर लिया. गाली जनार्दन रेड्डी राज्य में पर्यटन
मंत्री हैं जबकि उनके भाई करुणाकरण रेड्डी राज्य में राजस्व मंत्री हैं.
इन दोनों भाइयों का कर्नाटक में जो राजनीतिक दबदबा है, कमोबेश उतना ही
आंध्र प्रदेश में भी है. इसकी वजह दिवंगत मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर
रेड्डी और उनके परिवार से रेड्डी बंधुओं की निकटता रही है.

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