कटक। बलांगीर जिलांतर्गत खपराखोल ब्लाक के
चाबिरीपाली निवासी झींटू बरिहा और उनके परिवार के चार सदस्यों की भुखमरी
के चलते मौत होने का आरोप लगाते हुए बुधवार को हाईकोर्ट में एक जनहित
याचिका दायर की गयी है। झींटू की भुखमरी से मौत को जिला प्रशासन ने नकार
दिया है। सीबीआई एवं मानवाधिकार आयोग को इस घटना की जांच करने का निर्देश
देने के लिए करुणाकर भोई नामक एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका
दायर की है।
अपनी पिटीशन में मुख्य शासन सचिव सीबीआई एसपी, राज्य मानवाधिकार आयोग,
बलांगीर जिलापाल, अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण विभाग सचिव एवं खाद्य
आवंटन तथा उपभोक्ता कल्याण विभाग सचिव आदि को पक्ष बनाया गया है। झींटू
बरिहा एवं उसके परिवार वालों की भुखमरी में मौत एवं बीपीएल कार्ड में
फर्जी आदि के सम्बन्ध में जांच के आदेश देने के लिए आवेदन में निवेदन किया
गया है। आवेदनकारी भोई ने अपने आवेदन में दर्शाया है कि आजादी के 63 साल
होने के बावजूद भुखमरी से किसी की मौत होना शर्मसार वाली बात है। बीपीएल
में झींटू का नाम होने के बावजूद वह कार्ड के तमाम सामानों से महरूम रहा।
उसके नाम से तमाम सामान उठाये जाने के बावजूद उसे या परिवार को अनाज का एक
दाना नहीं मिला। स्थानीय सरपंच से लेकर विभिन्न अधिकारियों से भेंट किया,
लेकिन नतीजा कुछ नहीं मिला। बीपीएल कार्ड का सहारा मिलता तो शायद यह
परिवार भुखमरी से नहीं मरता। आवेदनकारी की ओर से आशीष कुमार मिश्र मुकदमे
की पैरवी कर रहे है।