आधार नंबर को अलग-अलग सरकारी योजनाओं और फोन नंबर के साथ लिंक करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है.
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा कि एक राज्य सरकार संसद द्वारा बनाए गए क़ानून के ख़िलाफ़ अपील कैसे कर सकती है.
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा, "हम जानते हैं कि यह ऐसा मामला है जिस पर विचार किया जाना चाहिए, लेकिन पहले आप बताइए कि एक राज्य इसे कैसे चुनौती दे सकता है."
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक संघीय ढांचे में कोई राज्य संसद के जनादेश को चुनौती देने वाली अपील कैसे दायर कर सकता है.
कोर्ट ने कहा, "ममता बनर्जी खुद आकर याचिका दायर करें. फिर हम उस पर विचार करेंगे."
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आधार को मोबाइल फ़ोन के साथ लिंक करने वाली एक अन्य याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस नोटिस का जवाब देने के लिए केंद्र को चार हफ्ते का समय दिया है.