छत्तीसगढ़– अब थानों में दर्ज हो सकेगी ऑनलाइन शिकायत

रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब आम आदमी कहीं से बैठकर किसी भी थाने में शिकायत दर्ज करा सकता है। सीसीटीएनएस योजना में आम आदमी के उपयोग के लिए सिटीजन पोर्टल पर 9 सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसमें ऑनलाइन शिकायत, किराएदारों का वेरिफिकेशन, नौकरी के लिए पुलिस की ओर से जारी चरित्र प्रमाण पत्र, कर्मचारियों का वेरिफिकेशन को शुरू किया गया है।


धरना-प्रदर्शन और जुलूस निकालने की अनुमति, पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन अभी शुरू नहीं किया गया है। जल्द ही यह सुविधा प्रदेश में शुरू की जाएगी।


एआईजी मनीषा ठाकुर ने बताया कि आम आदमी न केवल ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकता है, बल्कि सिटीजन पोर्टल पर शिकायत के संबंध में पुलिस की कार्रवाई की नई स्थिति की जानकारी भी प्राप्त हो सकती है।


क्राइम क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम (सीसीटीएनएस) योजना का मुख्य उद्देश्य थानों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना और अपराधिक आंकड़ों को डिजीटलाइज्ड करना है।


ऐसे दर्ज कराएंगे शिकायत


शिकायत दर्ज कराने से पहले छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट ओपन करने के बाद सिटीजन पोर्टल के लिंक पर लॉगिन और पासवर्ड बनाकर पंजीयन कराना है। पंजीयन के बाद जिस सेवा का उपयोग करना है, उस सेवा के फार्म को ओपन कर संपूर्ण जानकारी भरने के बाद होगा।


इस प्रकार आपकी शिकायत इंटरनेट के माध्यम से संबंधित जिले के थाने को मिल जाएगी। शिकायत दर्ज हो जाने पर एक यूनिक नंबर जनरेट होगा। इसके माध्यम से लॉगिन करने के बाद दर्ज शिकायत की स्थिति और प्रगति की जानकारी मिलती रहेगी।


किराएदार-नौकर का होगा चरित्र सत्यापन

इस पोर्टल में यदि आप अपने किरायेदार, नौकर या कर्मचारी का अपराधिक रिकार्ड चेक कराकर चरित्र सत्यापन कराना चाहते हैं, तो वह भी कराया जा सकता है। इस सेवा में शिकायत को हिन्दी अथवा अंग्रेजी किसी भी भाषा में दर्ज कर सकेंगे, लेकिन लॉगिन व पासवर्ड अंग्रेजी भाषा में ही बनाना होगा। यह लॉगिन/पासवर्ड एक बार ही निर्मित किया जाना है जो सभी सेवाओं के लिए उपयोगी होगा।

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