तीन तलाक: यहां की अदालत पहले ही कह चुकी है, शरियत के हिसाब से तलाक अधूरा

तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। फैसले में तीन तलाक को असंवैधानिक बताया गया है। इससे पहले जोधपुर हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि शरीयत के हिसाब से दिया गया तलाक अधूरा है।


राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ ने अधूरे तलाकनामे को आधार मानते हुए पिछले दिनों पति के दूसरे निकाह पर अंतरिम रोक लगाने के आदेश दिए थे। मामले के तहत अमरीन बानो ने राजस्थान हाईकोर्ट में अपने मासूम के साथ पहुंचकर याचिका पेश करते हुए इस सम्बंध में गुहार लगाई थी। इसमें उसने बताया था कि उसका पति वसीम शरीयत कानून से तलाक देकर आज दूसरा निकाह करने जा रहा है। उसके घर पर निकाह की तैयारिया चल रही है।


इस पर जस्टिस विजय विश्नोई की अदालत ने तत्काल नोटिस जारी कर पुलिस को वसीम को पेश करने के आदेश दिए। इस दौरान सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने माना कि शरीयत कानून से दिया गया तलाक अधूरा है, उसमें कई त्रुटियां हैं।

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