नयी दिल्ली : भारत के प्रधान न्यायाधीश समेत सुप्रीम कोर्ट के जजों की विदेश यात्रा पर रोक लगाने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस सीएस कर्णन के अब दिमागी संतुनलन की जांच की जायेगी. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जस्टिस कर्णन के दिमागी संतुलन की जांच करने के लिए मेडिकल बोर्ड के गठन कर जांच करने का आदेश दिया है. इस मामले में आदेश जारी करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा है कि मेडिकल बोर्ड पांच मई तक जस्टिस कर्णन के दिमागी संतुलन की जांच कर आठ मई या उससे पहले रिपोर्ट अदालत को सौंपे. इस मामले की अगली सुनवाई 18 मई को की जायेगी.
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