फीस को लेकर स्कूल मनमानी नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि डीडीए की जमीन पर चल रहे निजी गैरवित्तपोषित स्कूल अपनी मर्जी से फीस नहीं बढ़ा सकते। इसके लिए उन्हें सरकार की मंजूरी लेनी होगी।

 

निजी स्कूलों ने फीस बढ़ोतरी से पहले सरकार की मंजूरी लेने के निर्देश के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।

 

मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इन स्कूलों को शुल्क बढ़ोतरी से पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी, क्योंकि वे डीडीए द्वारा उन्हें आवंटित जमीन पर बने हैं। याचिका खारिज करते हुए पीठ ने कहा,‘आप जमीन पर हैं।

 

आप शुल्क बढ़ोतरी से पहले उनकी (सरकार) अनुमति क्यों नहीं मांगेंगे।’ दिल्ली में 398 निजी स्कूल डीडीए की जमीन पर बने हैं।

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