बिना आधार नंबर के सर्किल के बाहर के लोगों को नहीं मिल सकेगा सिम कार्ड!

नयी दिल्ली : दूरसंचार नियामक ट्राई किसी सेवा क्षेत्र में कनेक्शन हासिल करने के लिए बाहरी ग्राहक को आधार आधारित ई-केवाईसी के इस्तेमाल की अनुमति का सुझाव दे सकता है. इसके साथ ही, नियामक यह भी सुझाव दे सकता है कि देश में मौजूदा मोबाइल ग्राहकों को आधार आधारित ईकेवाईसी सत्यापन को प्रोत्साहित किया जाये और दूरसंचार सेवा प्रदाता इसके लिए नि:शुल्क डेटा व टॉकटाइम जैसे प्रोत्साहनों की पेशकश कर सकते हैं.

सूत्रों ने कहा कि मौजूदा ग्राहकों के आधार आधारित ई-केवाईसी से ग्राहकों का उचित सत्यापन सुनिश्चित होगा और सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को दूर करने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि ई-केवाईसी के जरिये सत्यापन को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन मौजूदा ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई उचित कार्यक्रम भी बनाया जायेगा. उन्होंने कहा कि किसी सर्किल विशेष में बाहर से आने वाले उपभोक्ताओं को सिम खरीदने के लिए ई-केवाईसी की अनुमति नहीं देना अपने आप में एक बाधा है. ट्राई इसे हटाने का सुझाव दे सकता है.

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