बिहार में कामगारों की मौत पर 4 लाख मुआवजा

पटना : भवन निर्माण से कामगारों के कल्याण की कई योजनाओं में अगले साल से बदलाव होने जा रहा है. इससे कामगारों को लाभ ही होगा. कामगारों की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर उनके परिजन को अब 50 हजार की जगह चार लाख का मुआवजा मिलेगा. कामगारों के कल्याण के लिए और कई निर्णय लिए गये हैं. श्रम संसाधन विभाग और सरकार के स्तर पर सहमति बन गयी है. बिहार भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की मंजूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा. बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से मजदूरों की 20 श्रेणियां जुड़ी हुई है. इसमें राजमिस्त्री से लेकर प्लंबर तक शामिल हैं. सभी को इसका लाभ मिलेगा. इससे उनके परिवार का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा.

वर्तमान में 7.77 लाख कामगार इस बोर्ड से जुड़े हुए हैं. नये फैसले से सभी को लाभ मिलेगा. बोर्ड के मेंबरशिप शुल्क में भी बदलाव करते हुए उसे अधिक लचीला और कामगारों के हित में बनाया गया है. अभी तक कामगारों को मेंबरशिप के लिए 20 रुपया और बोर्ड में 20 रुपया मासिक अंशदान देना होता था. नयी व्यवस्था में मेंबरशिप तो 20 रुपया ही रहेगा लेकिन अंशदान मात्र 50 पैसा मासिक हो जायेगा. पांच साल का अंशदान 30 रुपया अब एक ही बार जमा कर देना होगा.

 

कामगारों को साइकिल औजार मकान मरम्मत के लिए अनुदान के रूप में 15 हजार मिलता है. अब इसमें बदलाव किया जा रहा है. अब साइकिल के लिए राशि की जगह 3500 मूल्य का कूपन मिलेगा. औजार के लिए अलग से 5000 मिलेगा. भवन के लिए 10 हजार मिलता था जो लौटाना नहीं होता था. उसकी जगह कामगारों को अब एक लाख मिलेगा लेकिन उसे लौटाना होगा. बताया जा रहा है कि बोर्ड की जल्द बैठक होनेवाली है. बोर्ड से मुहर लगते ही इसे लागू कर दिया जायेगा. 
नये निर्णय में यह होगा

 

 

सामान्य मृत्यु पर 15 हजार की जगह एक लाख मिलेगा
दुर्घटना में मृत्यु होने पर 50 हजार की जगह 4 लाख मिलेगा
शादी के लिए 2000 की जगह अब 50 हजार मिलेगा

 

 

इनको मिलेगा लाभ
राजमिस्त्री, मजदूर, बढ़ई, पेंटर, लोहार, इलेक्ट्रिशीयन, फर्श-फ्लोर का काम करने वाले, सेंट्रिंग कामगार, गेट, ग्रिल व वेल्डिंग करने वाले कामगार, अकुशल मजदूर, मिश्रक, रेजा, रौलर चालक, सड़क, पुल व बांध मजदूर, बड़े यांत्रिक कामगार, प्लंबर, ईंट निर्माण व पत्थर तोड़ने वाले कामगार आदि.

 

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