नई दिल्ली। देश में शराब को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि देश के सभी नेशनल हाईवेज के पास बनी शराब दुकानों के लाइसेंस निरस्त करते हुए उन्हें बंद किया जाए। साथ ही सभी स्टेट हाईवेज पर भी शराब दुकानें भी बंद की जाएं।
हालांकि अदालत ने शराब बेचने वालों को राहत देते हुए कहा है कि वो तब तक नेशनल और स्टेट हाईवे पर शराब बेच सकते हैं जब तक उनके लाइसेंस की वैधता है लेकिन इसके बाद इन लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया जाएगा।
इससे पहले 6 दिसंबर को राजमार्गों से शराब की दुकानें हटाने का विरोध कर रहे शराब कारोबारियों की दलीलों पर तंज कसते हुए कहा था कि इसकी होम डिलीवरी क्यों नहीं शुरू कर देते? कोर्ट ने राजमार्गों पर बढ़ती शराब की दुकानों पर पंजाब सरकार को भी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
मामले में सुनवाई के दौरान शराब विक्रेताओं ओर पंजाब सरकार ने प्रतिबंध को हटाने के लिए अलग-अलग तर्क दिए लेकिन सब बेकार गए।