राष्ट्रीय राजधानी में डेंगू की रोकथाम के लिए ठोस कदम नहीं उठाने पर हाईकोर्ट ने मंगलवार को केजरीवाल सरकार और तीनों नगर निगमों को फटकार लगाई। साथ ही, नोटिस जारी कर पूछा कि इस जानलेवा बीमारी को रोकने के लिए समुचित कदम क्यों नहीं उठाए गए।
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जी रोहिणी और जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल की पीठ ने एक जनहित याचिका पर दिल्ली सरकार और तीनों निगमों को ठोस कदम उठाने का आदेश दिया। पीठ ने सभी पक्षों से नौ सितंबर तक जवाब देने को कहा है।
अधिवक्ता शाहिद अली ने याचिका दायर कर तेजी से बढ़ते डेंगू की रोकथाम के लिए सरकार और निगमों को आदेश देने की मांग की थी। आरोप है कि इस साल डेंगू के 320 मामले आने के बावजूद समुचित कदम नहीं उठाए गए जिससे डेंगू जानलेवा बीमारी साबित हो रही है। बीते पांच साल के मुकाबले इस बार स्थिति ज्यादा खराब है। साथ ही, सरकार और निगम द्वारा उठाए गए कदमों की जांच कराने और इसमें कोताही बरतने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई है। बता दें कि इस साल 21 जुलाई को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद में डेंगू से पहली मौत हुई थी।