खराब प्रदर्शन के कारण गुजरात HC ने 18 जजों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति

अहमदाबाद। गुजरात में खराब प्रदर्शन के कारण 18 अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का आदेश दिया गया। गुजरात हाई कोर्ट के वरिष्ठ जजों के एक पैनल की ओर से की गई समीक्षा में इन न्यायाधीशों का प्रदर्शन उम्मीद के विपरीत पाया गया।

गुजरात उच्च न्यायालय के महापंजीयक पीआर पटेल ने बताया कि समीक्षा में न्यायाधीशों का प्रदर्शन खराब पाए जाने के बाद गांधीनगर, अमरेली, राजकोट, वड़ोदरा, अहमदाबाद (शहरी एवं ग्रामीण), मेहसाणा, नाडियाड, भरूच, सूरत और व्यारा से न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति लेने के लिए कहा गया है।

पटेल ने बताया कि यह समीक्षा हाई कोर्ट के न्यायमूर्तियों की एक समिति ने की थी, जो अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के कैडर में न्यायाधीशों के रिकॉर्ड पर विचार करता है। समिति ने इन न्यायाधीशों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का फैसला किया।

 

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