घर में शौचालय नहीं, दो पंच प्रत्याशियों का नामांकन रद्द

धमतरी(ब्यूरो)। घर में शौचालय नहीं होना ग्राम पंचायत पंच का चुनाव लड़ रहे दो प्रत्याशियों को भारी पड़ गया। शौचालय नहीं होने से स्क्रूटनी में उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। ग्राम सोरम के एक वार्ड से पंच पद के लिए तीन लोगों ने नामांकन भरा था। जिनमें से दो का नामांकन रद्द हो गया, अब तीसरा व्यक्ति निर्विरोध पंच निर्वाचित हो जाएगा। इस तरह शौचालय ने यहां के चुनावी खेल को बिगाड़ दिया है।

जनपद पंचायत धमतरी के ग्राम पंचायत धौराभाठा, कोड़ेगांव रैय्यत के आश्रित गांव मालगांव और सोरम में पंच के तीन रिक्त पदों के लिए 19 जून को त्रि-स्तरीय पंचायत उपचुनाव होना है। जिसे लेकर इन गांवों में चुनावी माहौल है। पंच पद के चुनाव लड़ने धौराभाठा के वार्ड क्रमांक 9 के लिए 1 उम्मीद्वार, कोड़ेगांव रैय्यत के मालगांव के वार्ड क्रमांक 9 के लिए 1 और सोरम के वार्ड क्रमांक 15 के लिए 3 उम्मीद्वारों ने अपना-अपना नामांकन भरा था।

मंगलवार को उम्मीद्वारों द्वारा भरे नामांकन का जनपद पंचायत धमतरी के चुनाव शाखा में स्क्रूटनी की गई। जहां त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के धारा 36 में किए संशोधन नियमावली के तहत धौराभाठा और कोड़ेगांव के उम्मीद्वारों के नामांकन सही पाया गए। दोनों उम्मीद्वार निर्विरोध पंच चुने गए।

तीनों पंचायतों के उम्मीद्वार निर्विरोध

जबकि सोरम के वार्ड क्रमांक 15 के रिक्त पंच पद के लिए 3 उम्मीद्वारों ने आवेदन किया है। जिसमें चुनाव के नए नियमानुसार स्क्रूटनी में 1 उम्मीद्वार के नामांकन सही पाया गया है। जबकि चुनाव लड़ने नामांकन भरने वाले 2 उम्मीद्वारों के घर जलवाहित शौचालय नहीं है। शौचालय नहीं होने की जानकारी चुनाव शाखा में गांव के सचिव ने दिया है, जिसके आधार पर प्रथम दृष्टयां दोनों उम्मीद्वारों के नामांकन रद्द कर दिया गया।

दोनों उम्मीद्वारों के घर अंतिम पुनरीक्षण के लिए एसडीएम जाएंगे। यदि उम्मीद्वारों के घरों में जलवाहित शौचालय नहीं मिला, तो नामांकन पूरी तरह रद्द हो जाएगा। चुनाव के लिए दोनों उम्मीद्वारों की पात्रता खत्म हो जाएगी। जबकि 1 उम्मीद्वार के नामांकन सही है, जिसे निर्विरोध घोषित किया जाएगा।

धारा 36 में संशोधन नियमावली लागू

त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के धारा 36 में संशोधन हुआ है। संशोधित नियमावली के अनुसार ग्राम पंचायत चुनाव में पंच पद के लिए उम्मीद्वार को 5वीं पास होना अनिवार्य है। जबकि सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्यों के लिए 8वीं पास अनिवार्य किया गया है। वहीं चुनाव लड़ने वाले उम्मीद्वारों के घर जलवाहित शौचालय अनिवार्य किया गया है। संशोधित नियमावली के तहत उम्मीद्वारों में यह योग्यता और घर में यह संसाधन होने के बाद ही चुनाव लड़ने पात्र होंगे। नहीं होने पर चुनाव के लिए पात्र नहीं होंगे।

नियम दिखवाता हूं

‘त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की धारा 36 में संशोधन हुआ है। नियम दिखवाता हूं।’ -भीम सिंह, कलेक्टर-धमतरी

 

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