हालांकि फर्जी लाइसेंसों के साथ गाड़ी चलाते पाये गये लोगों को जल्द ही एक साल तक की कैद और 10,000 रुपये तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान हो सकता है जो इस समय अधिकतम तीन महीने की कैद और 500 रुपये के जुर्माने का है. किशोर चालकों के मामले में वाहन मालिक या चालक के अभिभावक को तीन साल तक की जेल और 20,000 रुपये तक के जुर्माने की कड़ी सजा का सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा उनके वाहन का रजिस्ट्रेशन भी निरस्त किया जा सकता है.
कड़े प्रावधान वाला िवधेयक अगले सत्र में पास होने की उम्मीद
इससे पहले सरकार के एक सर्वेक्षण में करीब छह करोड़ ड्राइविंग लाइसेंसों में से करीब 74 लाख फर्जी पाये गये थे. सड़क परिवहन और सुरक्षा विधेयक को भारतीय सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए गडकरी ने कहा कि देश में सड़क हादसों में हर साल करीब डेढ़ लाख लोग मारे जाते हैं और प्रस्तावित कानून पूरी व्यवस्था को बदलेगा जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रणाली भी शामिल है.
उन्होंने कहा: हमें उम्मीद है कि संसद के अगले सत्र में विधेयक पारित हो जायेगा जिसमें अब राज्य साथ में हैं क्योंकि विषय समवर्ती सूची में आता है.’