मप्र में अब मान्य होगा स्व लिखित मूल निवासी, आय प्रमाण-पत्र

भोपाल। उच्च शिक्षा विभाग ने यूजी में एडमिशन के लिए काउंसलिंग शुरू कर दी है। एडमिशन की प्रक्रिया के लिए जरूरी मूल निवासी और आय प्रमाणपत्र सादे कागज पर स्वलिखित ही देने होंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने यह निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए छात्रों को कलेक्टर कार्यालय के माध्यम से मूल निवासी और जाति प्रमाणपत्र बनवाने की जरूरत नहीं है। दरअसल, छात्र मूल निवासी और आय प्रमाणपत्र को लेकर परेशान हो रहे हैं।

इसकी वजह यह है कि अधिकतर छात्र एमपी ऑनलाइन के कियोस्क सेंटर और इंटरनेट कैफे के माध्यम से एडमिशन के लिए पंजीयन करा रहे हैं। इन कियोस्क सेंटर्स में जिला कार्यालय द्वारा बनाया हुआ मूल निवासी, आय प्रमाणपत्र मांगा जा रहा है। इससे छात्र परेशान हैं।

वेबसाइट पर प्रोफॉर्मा

छात्रों की सुविधा के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने मार्कशीट व टीसी नहीं होने पर दिया जाने वाला शपथ पत्र भी वेबसाइट पर अपलोड किया है। इसके अलावा जाति, मूल निवासी का प्रोफॉर्मा भी अपलोड है। छात्र इसे वेबसाइट से स्टूडेंट कार्नर फॉर काउंसलिंग में जाकर अपलोड कर सकते हैं।

दो विकल्प

उच्च शिक्षा विभाग ने इस बार पंजीयन शुल्क, शिक्षण शुल्क जमा करने की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है। इसके लिए इंटरनेट बैंकिंग और डेविट कार्ड का विकल्प रखा है। इन दो विकल्पों के माध्यम से ही ऑनलाइन फीस जमा की जा सकती है।

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