हरियाणा सरकार ने आरटीआई संबंधी नियमों में संशोधन किया है। अब किसी सरकारी रिकॉर्ड के निरीक्षण के लिए सरकार 5 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से फीस लेगी। हालांकि पहले घंटे का निरीक्षण फ्री रखा गया है।
हरियाणा सरकार ने हरियाणा सूचना का अधिकार नियम, 2009 में संशोधन किया है और नये नियम हरियाणा सूचना का अधिकार (संशोधन) नियम, 2016 कहलाएंगे। प्रशासनिक सुधार विभाग के एक प्रवक्ता ने बृहस्पतिवार को यहां बताया कि इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। रिकार्ड निरीक्षण के लिए उस हालत में कोई फीस नहीं ली जाएगी, यदि ऐसा निरीक्षण केवल एक घंटे के लिए किया गया है। बहरहाल, यदि निरीक्षण एक घंटे से अधिक की अवधि के लिए किया गया है तो प्रत्येक घंटे या उसके भाग के लिए 5 रुपये फीस ली जाएगी।
ए4 साइज पेपर का प्रत्येक पेज 2 रु.में
प्रवक्ता ने कहा कि धारा 7 की उप-धारा (1) के तहत सूचना उपलब्ध करवाने के लिए आवेदक से ए-4 या ए-3 आकार के कागज पर बनाई गई या प्रतिलिपि की प्रत्येक पृष्ठ के लिए 2 रुपये तथा यदि सूचना बड़े आकार के कागज पर उपलब्ध करवाई जाती है तो ऐसे कागज की वास्तविक लागत ली जाएगी। आवेदक से फ्लॉपी में सूचना उपलब्ध करवाने के लिए 50 रुपये, यदि मांगी गई सूचना ऐसे स्वरूप में है जोकि मुद्रित दस्तावेज में है, जिसकी कीमत तय है, तब वह सूचना मुद्रित दस्तावेज के लिए नियत कीमत के अनुसार उपलब्ध करवाई जाएगी। मुद्रित दस्तावेज का केवल उद्धहरण या पृष्ठ मांगा गया है, तब प्रति पृष्ठ 2 रुपये की फीस प्रभारित की जाएगी।