खाद्य सुरक्षा कानून मंगलवार से पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगा। इस सिलसिले में आदेश जारी कर दिया गया है। कानून लागू होने के बाद इसके दायरे में आने वाले सभी परिवारों को दो रुपये प्रतिकिलो की दर से गेहूं और तीन रुपये प्रतिकिलो की दर से चावल दिया जाएगा।
अभी तक इस दर पर सिर्फ अंत्योदय परिवार को ही अनाज मिलता था। बीपीएल और एपीएल वालों को अधिक कीमत चुकानी होती थी। इस कानून के तहत प्रतिमाह प्रति व्यक्ति तीन किलो गेहूं और दो किलो चावल दिया जाएगा। प्रदेश के 28 जिलों में 1 जनवरी से ही यह कानून लागू है।
प्रमुख सचिव खाद्य-रसद सुधीर गर्ग के अनुसार, बचे 47 जिलों में भी 1 मार्च से खाद्य सुरक्षा कानून लागू हो जाएगा। इसके तहत नए सिरे से जिलों के लिए अनाज का आवंटन किया जाएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो उसे ठीक किया जाएगा।