पटना : पटना उच्च न्यायालय ने पटना नगर निगम के चार सौ कर्मचारियों के बकाये वेतन और प्रोन्नति लाभ की राशि नहीं देने पर सरकार को कड़ी फटकार लगायी है. जस्टिस नवनीति प्रसाद सिंह की कोर्ट ने बुधवार को कहा कि यह मेहनतकश लोग हैं. सरकार इनके पैसे को लेकर हाथ खड़ा करती है तो कोर्ट चुप नहीं बैठेगा.
कोर्ट ने कहा कि सरकार को सोचना चाहिए कि अफसरों को भी पैसे नहीं मिलेंगे तो उनका क्या होगा. कोर्ट नगर निगम के भवन को बिकवा कर कर्मचारियों को पैसे दिलायेगी. कोर्ट ने अमेरिका के मैनहर्टन के महापौर के का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस प्रकार महापौर के बंगले को निलाम कर वहां के म्युनिसल कारपोरेशन के मजदूरों को बकाये का भुगतान किया गया उसी प्रकार यहां भी कदम उठाया जा सकता है. कर्मचारियों ने कोर्ट से गुहार लगायी थी कि 2009 में हाइकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद नगर निगम प्रशासन उन्हें बकाये और एसीपी लाभ की राशि नहीं दे रहा है.
सुनवाई के दौरान नगर निगम के वकील ने कोर्ट को बताया कि सरकार निगम प्रशासन को प्रतिवर्ष पचास करोड़ का अनुदान देती रही है. अभी दो साल से सरकार ने अनुदान नहीं दिया है. चार सौ कर्मचारी हैं. इन्हें पैसे का भुगतान करने के लिए चालीस करोड़ रुपये की जरूरत होगी. कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यदि अफसरों के पैसे रोक लिये जायें, तो तब क्या होगा. कोर्ट ने 15 दिनों में सरकार को बताने को कहा कि कर्मचारियों के बकाये राशि के मुद्दे पर वह क्या कदम उठाने जा रही है.