पटना : राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के सभी शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कामों में नहीं लगाया जायेगा. ये शिक्षक सिर्फ दस साल में होने वाली जनगणना, आपदा सहायता और चुनाव को छोड़ कर किसी दूसरे गैर शैक्षणिक काम में नहीं लगाये जायेंगे. शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक एम. रामचंद्रुडु ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कामों में नहीं लगायें.
साथ ही जिले में जो शिक्षक फिलहाल प्रतिनियुक्ति पर हैं, उन्हें अविलंब रद्द करें. जिस स्कूल के वे शिक्षक हैं वहां उनसे शिक्षण काम लिया जाये. इसके अलावा सभी डीइओ 20 फरवरी तक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके जिले में एक भी शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर नहीं है और इसकी जानकारी प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को देंगे.
प्राथमिक शिक्षा निदेशक एम. रामचंद्रुडु ने कहा कि आरटीइ एक्ट के तहत शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कामों में नहीं लगाया जायेगा. साथ ही शिक्षा विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव अमरजीत सिन्हा के एक पत्र (सात जून 2013) का भी उन्होंने जिक्र किया है, जिसमें अमरजीत सिन्हा ने जनगणना, आपदा सहायता, विधानमंडल, संसद व नगर निकाय चुनाव छोड़ कर किसी दूसरे गैर शैक्षणिक काम में शिक्षकों को नहीं लगाने का निर्देश दिया था. इसके बावजूद किसी काम में शिक्षक की प्रतिनियुक्ति अनिवार्य है, तो गैर शैक्षणिक काम के दिन या फिर छुट्टी के दिन उन्हें इस काम में लगाया जाये, ताकि शैक्षणिक काम प्रभावित नहीं हो सके.