सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा समेत 12 राज्यों को सूखाग्रस्त क्षेत्रों की पहचान करने और पीड़ितों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिये। एक जनहित याचिका के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य पीड़ित लोगों को राशन और मनरेगा के तहत 150 दिन का रोजगार भी मुहैया करायें। जस्टिस एमबी लोकर की खंडपीठ ने निर्देश देते हुए कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय जल्द इन राज्यों की बैठक बुलाये और स्वराज अभियान द्वारा दायर जनहित याचिका में बताये गये सुझावों पर रणनीति बनाये। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि राज्य बारिश का डॉटा देख सूखाग्रस्त गांवों, तहसीलों और जिलों की पहचान करें ताकि पीड़ितों की मदद की जा सके।
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