नई दुनिया ब्यूरो, जयपुर। कोटा के कोचिंग संस्थानों में बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं पर राजस्थान हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दो सप्ताह का वक्त देकर पूछा है कि राज्य सरकार इस हालत को सुधारने के लिए क्या कर रही है। हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अजित सिंह और जस्टिस एएस ग्रेवाल ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा है कि कोटा के कोचिंग संस्थान सुसाइड हब बन गए हैं।
यह नोटिस मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, कोटा कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को जारी किए गए हैं। कोर्ट का मानना है कि पूरे देश से यहां छात्र आते हैं, लेकिन सीटें सीमित हैं और उन पर अनावश्यक दबाव रहता है। पिछले पांच साल में 78 आत्महत्याएं होने के बावजूद अभी तक किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है, जबकि मृृतक के माता-पिता के लिए यह कभी न पूरा होने वाला नुकसान है।