नई दिल्ली। ऑड-ईवन फॉर्मूला लागूकर दिल्ली में प्रदूषण कम करने की कोशिश में लगी केजरीवाल सरकार से दिल्ली हाईकोर्ट ने एक सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है।
खबरों के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से कहा है कि ऑड-ईवन का असर देखने के लिए एक सप्ताह काफी है और इसके लिए 15 दिनों की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार 15 दिन का इंतजार ना करते हुए 8 दिनों में ही इस फॉर्मूले से प्रदूषण में आई कमी की रिपोर्ट पेश करे।
कोर्ट ने कहा कि योजना को लागू हुए 6 दिन हो चुके हैं, आप एक हफ्ते में इस स्कीम को बंद कर डाटा इकट्ठा क्यों नहीं करते। आप 15 दिन क्यों चाहते हैं, एक हफ्ते में क्यों नहीं पूरा करते।
कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार इस स्कीम को ज्यादा चलाएगी तो लोगों को ज्यादा दिक्कत होगी। ये वक्त पता लगाने के लिए काफी है कि इस योजना से प्रदूषण घटा है या नहीं। जज कार पूल कर रहे हैं या पैदल आ रहे हैं लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि उनकी फाइलें कैसे आती हैं, कौन लाता हैं, प्रैक्टिकली सोचिए।
फॉर्मूले को लेकर जो याचिकाएं लगाई गई हैं, उनमें कहा गया है कि जिस एक्ट के तहत दिल्ली सरकार ने स्कीम शुरू की है वो सेंट्रल एक्ट है, दिल्ली सरकार के पास इसे लागू करने का अधिकार नहीं है। जिस मोटर व्हीकल एक्ट 115 के तहत स्कीम लाई गई वो पब्लिक सेफ्टी के लिए है और वायु प्रदूषण पब्लिक सेफ्टी में नहीं आता। ये नोटिफिकेशन कानून के मुताबिक नहीं, क्योंकि नियम के मुताबिक आप किसी को रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर सड़क पर चलने से नहीं रोक सकते।