पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला हरियाणा सरकार के हक में आया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि राज्य में पढ़े-लिखे लोग ही पंचायत का चुनाव लड़ सकेंगे।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राज्य सरकार के नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिका के संदर्भ में आया है जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। फैसला राज्य सरकार के पक्ष में आया है।
कोर्ट ने राज्य की मनोहर लाल खट्टर सरकार को राहत देते हुए सरकार द्वारा किए गए सभी बदलावों और शर्तों को मान लिया। राज्य सरकार के नए नियमों के मुताबिक, जनरल के लिए दसवीं पास, दलित और महिला के लिए आठवीं पास होना जरूरी है।
इसके अलावा बिजली बिल के बकाया ना होने, बैंक का लोन न चुकाने वाले और गंभीर अपराधों में चार्जशीट होने वाले लोग भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।