भोपाल। टैक्स और घोषणा पत्र के फेर में उलझे किसानों के लिए अच्छी खबर है। अब केवल आयकर दाता किसानों को ही राहत राशि नहीं मिल पाएगी। सर्विस और प्रोफेशनल टैक्स भरने वाले किसान या किसी खातेदार को यह राशि मिल सकेगी। साथ ही सादे कागज पर तय फॉर्मेट में इसके लिए आवेदन किया जा सकेगा।
राज्य शासन ने प्रदेशभर से राहत राशि वितरण में आ रही व्यवहारिक दिक्कतों के बाद यह कदम उठाया है।
इस संबंध में सभी संभागायुक्त और कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। राज्य सरकार ने प्रभावित जिलों के किसानों के लिए राहत राशि जारी करने के साथ ही वितरण प्रक्रिया को नए नियमों में बांध दिया था। इसमें तय किया गया था कि हर प्रभावित किसान को एक घोषणा पत्र भर कर देना होगा। इसमें बताना होगा कि वह आयकर, सेवा या वृत्ति कर नहीं भरता है। होटल, रेस्टोरेंट में सर्विस टैक्स चुकाने वाला उपभोक्ता इसके दायरे में नहीं आएगा। केवल सेवा देने वाले व्यक्ति को राहत राशि की पात्रता नहीं होगी।
इसलिए करना पड़ा बदलाव
राजस्व अफसरों को प्रभावित किसान को ढूंढ़ने, उससे घोषणा पत्र भरवाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। वहीं, 1.8 लाख रुपए से अधिक सालाना आय वाले सरकारी और निजी कर्मचारी प्रोफेशनल टैक्स के दायरे में आते हैं। इनमें ऐसे लोग भी हैं जिनकी आय 2.5 लाख रुपए से कम है। इस पर कर नहीं लगता है। इसके बाद भी उन्हें और उनके परिजनों को राहत राशि के योग्य नहीं माना जा रहा था। राहत राशि के कार्य में लगे अफसर भी इन शर्तों को अव्यावहारिक बता रहे थे।