छह माह में भरे जाएं सूचना आयुक्तों के पद: दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) में लंबित पड़े मामलों को गंभीरता से लिया है। मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी व न्यायमूर्ति जयंत नाथ की खंडपीठ ने शुक्रवार को सीआईसी में रिक्त पड़े पदों को भरने संबंधी याचिका पर केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि सूचना आयुक्त के तीन रिक्त पदों को छह माह के भीतर भरा जाए।

खंडपीठ ने कहा कि सरकार को पिछले वर्ष जारी अधिसूचना के आधार पर इन पदों के लिए 553 आवेदन प्राप्त हुए, लेकिन अभी तक इन पदों के लिए तीन नामों को अंतिम रूप नहीं दिया गया। यही कारण है कि आयोग के पास लंबित मामलों की संख्या में इजाफा हो रहा है।

खंडपीठ ने कहा कि सरकार ने अदालत में कई बार इन पदों को जल्द से जल्द भरने का आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक यह पद नहीं भरे गए। अब सरकार कह रही है कि दो दिसंबर तक एक आयुक्त को नियुक्त कर दिया जाएगा, जबकि यहां गौर करने वाली बात यह है कि मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल भी एक दिसंबर 2015 को खत्म हो रहा है। पेश मामले में आरके जैन, लोकेश बत्रा व सुभाष चन्द्र अग्रवाल द्वारा जनहित याचिका दायर की गई है।

 

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