इस आदेश के परिपालन में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी। समिति की अनुशंसाओं के आधार पर राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (अचल संपत्ति का अंतरण) नियम और छत्ताीसगढ़ नगर पालिका (अचल संपत्ति अंतरण) नियम के आरक्षण रोस्टर में तृतीय लिंग समुदाय के लिए दुकानों के आवंटन में दो प्रतिशत आरक्षण की स्वीकृति प्रदान की है। तृतीय लिंग समुदाय के व्यक्तियों के उत्थान के लिए यह निर्णय लिया गया है।