वरिष्ठ परिवहन श्रमिक नेता व टैक्सी संगठन कोलकाता टैक्सी ऑपरेटर्स यूनियन के महासचिव व वेस्ट बंगाल टैक्सी ऑपरेटर्स को-आॉर्डिनेशन कमेटी के संयोजक नवल किशोर श्रीवास्तव के नेतृत्व में रविवार को एटक कार्यालय में बैठक हुई. बैठक में यह निर्णय लिया गया. उन्होंने बताया कि प्रस्तावित सड़क परिवहन व सड़क सुरक्षा विधेयक में दुर्घटना होने पर वाहन चालक को सात साल की सजा का प्रावधान है. अन्य कई श्रमिक विरोधी प्रावधान हैं.
इसके खिलाफ बंगाल सहित पूरे देश में दो सिंतबर को परिवहन हड़ताल का आह्वान किया गया है. इस हड़ताल का 11 केंद्रीय श्रमिक यूनियनों ने समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि परिहवन हड़ताल को सफल बनाने के लिए विभिन्न परिवहन संगठनों के नेतृत्व में प्रचार-प्रसार चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार भी परिवहन श्रमिक विरोधी नीति का अनुशरण कर रही है.
राज्य सरकार की ओर से अंंधाधुंध ओला, मेरु, उबेर तथा अन्य निजी टैक्सियों को अनुमति दी जा रही है तथा टैक्सी चालकों की मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है. इसके खिलाफ टैक्सी चालकों में असंतोष है. उन्होंने कहा िक बार-बार राज्य सरकार से फरियाद करने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है. इस कारण वे लोग आंदोलन के लिए बाध्य हुए हैं. 30 अगस्त को भारत सभा हॉल में टैक्सी चालकों की सभा भी बुलायी गयी है. इसमें एटक के राज्य सचिव रंजीत गुहा के साथ-साथ अन्य श्रमिक नेता भाग लेंगे.