नई दिल्ली।
केन्द्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष की समाप्ति तक के लिए किसानों को तीन लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज में मिलने वाली दो प्रतिशत की छूट जारी रखने की स्वीकृति दी है।
रिजर्व बैंक ने सभी सार्वजनिक बैंकों एवं निजी क्षेत्र के अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों को इस संदर्भ में दिशानिर्देश जारी किया है।
केन्द्रीय बैंक ने कहा कि प्रत्येक किसान को तीन लाख रुपए तक की राशि के लघु अवधि के कर्ज पर यह सुविधा मिलनी चाहिए। केन्द्रीय बैंक ने दिशानिर्देश में कहा कि ब्याज दर में दो प्रतिशत की इस छूट की गणना कर्ज के आवंटन की तिथि और उसकी अदायगी की तिथि या अदा करने के लिए बैंक द्वारा तय की गई अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि छोटे एवं मंझोले किसानों को कर्ज पर दी जाने वाली यह छूट इससे पहले 31 जुलाई 2015 तक ही मान्य थी। केन्द्र सरकार की स्वीकृति के बाद इसकी वैधता इस वित्त वर्ष के अंत तक के लिए बढ़ गई है।