इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत सभी कोटि के लिए उम्र सीमा में सात साल की छूट दी गई है। सरकार के इस फैसले से 20 हजार उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट के प्रधान सचिव ने बैठक के बाद लिए गए फैसले के बारे में बताया कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक कंपनी के गठन को मंजूरी दी गई। बच्चों के कौशल विकास के लिए कल्याण विभाग की ओर से राज्य के विभिन्न जिलों में 25 गुरुकुल चलाए जाएंगे। सरकार दुमका सदर अस्पताल को पीपीपी मोड में नहीं चलाएगी।
टाटा कंपनी के साथ हुए समझौते को रद्द करते हुए सरकार ने खुद इसे चलाने का फैसला लिया है। राज्य के 22 महिला थाने का नाम बदल कर महिला एवं बाल विकास संरक्षण थाना करने का फैसला लिया गया है। खूंटी और रामगढ़ में भी ऐसे थानों के सृजन को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने विधानसभा के सभी सचेतकों को बाह्य कोटि का एक-एक सचिव रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
सरकार द्वारा गठित कार्पोरेट पावर लिमिटेड की रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेवारी मेकन को दी गई। इसके एवज में कंपनी को 34.50 लाख रुपए दिये जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के 2006 के आदेश के तहत भूमि एवं राजस्व विभाग में कार्यरत वाहन चालक तारकेश्वर सिंह की सेवा नियमित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।