एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि लगातार निर्देशों के बाद भी इन जगहों पर संयंत्र को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई। उन्होंने कहा कि क्या होटल, अस्पताल व मॉल प्रशासन को पता है कि दिल्ली में भूजल स्तर कितना कम है और इसके लिए वह जिम्मेदार हैं।
एनजीटी ने जेपी सिद्धार्थ, पिकाडेली होटल पर 7.50 लाख रुपये व तिरुपति इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, बीएम गुप्ता अस्पताल, इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन (अपोलो अस्पताल) व संतोम अस्पताल पर पांच लाख व जयपुर गोल्डन अस्पताल, होली फैमिली अस्पताल पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा लक्ष्मी बिल्डटेक प्रा. लिमिटेड, लाइफस्टाइल बिल्डर प्रा.लि. मॉल पर पांच लाख व उपज बिल्डकॉन प्रा.लि. मॉल व कमर्शियल कांप्लेक्स पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।